WORK FROM HOME JOBS (घर से काम करने वाली नोकरिया ) ?
GST दुकान के बाहर बोर्ड पर लगाना होगा GST नंबर, वरना लग सकता है जुर्माना फर्जी फ़र्मों के खिलाफ अभियान शुरू ?
आप सभी को मालूम होगा GST डिपार्ट्मन्ट` नई नया अभियान शुरू कर दिया है “GST दुकान के बाहर बोर्ड पर लगाना होगा GST नंबर, वरना लग सकता है जुर्माना 2024″ जीएसटी विभाग ने फर्जी फ़र्मों के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जो 16 अगस्त से लेकर 15 अकटूबर तक चलेगा |
अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन फर्मो पर करवाई करना है जो नियमो का उल्लंघन कर रही है |
^HIGHLIGHTS
1• साइन(फर्म बोर्ड) बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए।
2• जिन लोगो के पास डॉक्यूमेंट नहीं मिले उन पर होगी करवाई।
3• जीएसटी फ़र्जी आईटीसी क्लैम करने वालों पर होगी कारवाई।
4• जीएसटी डिपार्ट्मन्ट निकलेगा फ़र्जी आईटीसी क्लैम करने वालों पर नोटिस इससु।
5• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खुफिया विभाग ने सत्यापन और आगे की पूछताछ के लिए लगभग 59,000 संभावित
फर्जी फर्मों की पहचान की है, जबकि धोखाधड़ी में शामिल 170 व्यक्तियों को पकड़ा गया है।
जीएसटी विभाग द्वारा फर्जी फर्मों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। 16 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। जीएसटी अफसरों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्मों पर कार्रवाई करना है। जो नियमों का उल्लंघन कर रही है । अभी भी विभाग के पास फर्जी फर्मों की बहुत सी शिकायतें आ रही है।
मालूम होगा कि इससे पहले मई मै भी जीएसटी चोरों के खिलाफ दो माह का विशेष अभियान शुरू किया गया था। जिस मै लाखों फैक रेजिस्ट्रैशन को बंद किया गया है जीएसटी अफसरों का कहना है कि इस अभियान के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, उनके खिलाफ टैक्स व जुर्माना दोनों हो सकता है। GST दुकान के बाहर बोर्ड पर लगाना होगा GST नंबर, प्रतिष्ठान के बाहर ही साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर नहीं दिखा तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ओर proprietor को जैल भी जाना पड़ सकता है ।
आपको मालूम हो कि इससे पहले भी मई 2023 में भी जीएसटी चोरों के खिलाफ दो माह का विशेष अभियान शुरू किया गया था। जिसमै जीएसटी अफसरों का कहना है कि इस अभियान के दौरान जिन फर्मों में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, उनके खिलाफ टैक्स व जुर्माना दोनों हो सकता है। फर्मों के बाहर ही साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर नहीं दिखा तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस वर्ष केंद्रीय जीएसटी द्वारा फर्जी फर्मों के खिलाफ शुरू से ही कार्रवाई की जा रही है और इन आठ महीनों में फर्जी फर्मों के द्वारा आइटीसी का लाभ लेने वाले करीब 170 से लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगभग 59,000 संभावित फर्जी फर्मों की पहचान की है, साथ ही लगभग 350 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी भी पकड़ी जा चुकी है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा प्रदेश में बीते सात वर्ष में 75 हजार करोड़ से ज्यादा की जीएसटी वसूली जा चुकी है।
संस्थान में इन चीजों को रखना अनिवार्य
प्रतिष्ठान में लगे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाले सभी प्रूफ होने चाहिए। जीएसटी रिटर्न पेंडिंग न हो, जो भी खरीद-बिक्री हो उसकी भी फाइल बनाएं। अपने मुख्य प्रतिष्ठान के साथ ही कोई गोडाउन भी हो तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करें।
कहीं भी हो सकती है जांच
जीएसटी अफसरों की यह जांच किसी भी प्रतिष्ठान में हो सकती है। हालांकि यह विशेष अभियान फर्जी फर्मों के खिलाफ चलाया जा रहा है कि लेकिन इस अभियान के दौरान जीएसटी अधिकारी अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जांच के लिए जा सकते है। इसलिए व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों में जीएसटी से संबंधित कागजात जरूर रखें।
अपने प्रतिष्ठानों पर क्या डाक्यमेन्ट रखना जरूरी है
• साइन (फर्म बोर्ड) में अपनी फर्म का जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए।
• इलेक्ट्रिसिटी बिल/ किराये पर है तो रेंट अग्रीमेंट
• अपनी फर्म क नाम से बिल बुक/ पुराने बिल
• अपनी फर्म क नाम से स्टाम्प (सील)
• अपना आधार कार्ड
• अपना पान कार्ड
• अपना फोटो